मोटर वाहन अधिनियम का नया कानून पास हुआ है जो की कल से लागु होगा इस प्रकार है :-
🚴दुपहिया वाहन (Two Wheeler) :-
🚗चौपहिया वाहन (Four Wheeler):-
वाहन से सम्बन्धित सभी दस्तावेज ड्राइविंग करते वक्त अपने साथ अवश्य रखे एवं उससे होने वाली असुविधा से बचे!
🚴दुपहिया वाहन (Two Wheeler) :-
500₹
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बिना हेलमेट
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500₹
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बिना P.U.C.
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10000₹
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बिना बीमा
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10000₹
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बिना लाईसेंस (वाहन जप्त)
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1000₹
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3 सवारी बिठाने पर (दुपहिया)
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500₹
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बिना कागज
(समस्त दस्तावेज) एवं जप्त (वाहन कोर्ट में जाकर छुड़वाना पड़ेगा )
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1000₹
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बिना बेल्ट
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1500₹
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बिना P.U.C.
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10000₹
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बिना बीमा
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10000₹
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बिना लाईसेंस (वाहन जप्त)
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5000₹
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बिना कागज
(समस्त दस्तावेज) एवं जप्त (वाहन कोर्ट में जाकर छुड़वाना पड़ेगा )
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5000₹
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मोबाईल📵 (ड्राइविंग के समय दुपहिया व चौपहिया दोनो पर)
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"धन्यवाद"
जनहित में जारी
सौजन्य : परिवहन विभाग
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