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  वाहन अधिनियम का नया कानून

Last update on 11 August 2016

मोटर वाहन अधिनियम का नया कानून पास हुआ है जो की कल से लागु होगा इस प्रकार है :-
🚴दुपहिया वाहन (Two Wheeler) :-
 500₹
 बिना हेलमेट
 500₹
 बिना P.U.C. 
 10000₹
 बिना बीमा
 10000₹
 बिना लाईसेंस (वाहन जप्त)
 1000₹
 3 सवारी बिठाने पर (दुपहिया)
 500₹
बिना कागज (समस्त दस्तावेज) एवं जप्त (वाहन कोर्ट में जाकर छुड़वाना पड़ेगा )
🚗चौपहिया वाहन (Four Wheeler):-
 1000
 बिना बेल्ट
 1500
 बिना P.U.C. 
 10000₹
 बिना बीमा
 10000₹
 बिना लाईसेंस (वाहन जप्त)
 5000
बिना कागज (समस्त दस्तावेज) एवं जप्त (वाहन कोर्ट में जाकर छुड़वाना पड़ेगा )
 5000₹
मोबाईल📵 (ड्राइविंग के समय दुपहिया चौपहिया दोनो पर)
वाहन से सम्बन्धित सभी दस्तावेज ड्राइविंग करते वक्त अपने साथ अवश्य रखे एवं उससे होने वाली असुविधा से बचे!
                     "धन्यवाद"
                 जनहित में जारी
       सौजन्य : परिवहन विभाग

Update Details

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